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सुप्रीम कोर्ट की डांट का दिखा असर, किसानों ने हटाएं बैरिकेड, अब आगे की ये है रणनीति

Update: 2021-10-21 12:50 GMT

नईदिल्ली।आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली-उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने बैरिकेड हटा लिये हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस गुरुवार को बैरिकेड हटाने पहुंची थी।

इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने प्रदर्शनकारी साथियों के साथ गाजीपुर बार्डर पर बैरिकेड हटाते नजर आए। इसके अलावा किसानों ने सर्विस रोड पर अस्थाई निवास के लिए बनाई गई अपनी झोपड़ी भी हटा ली है।राकेश टिकैत ने कहा कि रास्ता किसान प्रदर्शनकारियों ने नहीं, बल्कि पुलिस ने इन बैरिकेड के जरिये आवाजाही रोक रखी थी।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी - 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन वे सड़क नहीं रोक सकते। सड़क जाम कर तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को वहां से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एसके कौल ने कहा कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आप अनिश्चितकाल के लिए सड़क जाम नहीं कर सकते।

ये है मामला - 

नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कों पर प्रदर्शनकारी किसान कई महीनो से आंदोलनरत थे ।इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इससे समय की बर्बादी के साथ ही करोड़ों रुपये के अतिरिक्त ईंधन का नुकसान रहा था और इसकी वजह से प्रदूषण भी बढ़ा।उल्लेखनीय है कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर काफी लंबे समय से दिल्ली एनसीआर की कई सड़कों को जाम कर किसानर प्रदर्शन कर रहे थे।

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