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आम्रपाली : फ्लैट बायर्स को 'SC' ने दी खुशखबरी

Update: 2020-06-10 09:59 GMT

दिल्ली। आम्रपाली के घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे शेष कर्ज राशि को जारी करें, यहां तक कि उनके लिए भी जिन्होंने एनपीए घोषित कर रखा है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया। पैसों की कमी के चलते कई आवासीय परियोजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। बेंच ने 17 जून को मामले की अगली सुनवाई रखी है। अदालत के आदेश के बाद बैंकों को लोन का पुनर्गठन करना होगा।

इससे पहले तीन जून को हुई सुनवाई में एसबीआईसीएपी वेंचर्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह रियल एस्टेट फर्म के काम की रुकी हुई परियोजनाओं को फंड देने के लिए तैयार है। एसबीआईसीएपी वेंचर्स ने शीर्ष अदालत को बताया था कि वह बोर्ड पर कोर्ट रिसीवर के साथ एक एसपीवी का गठन करेगा और ठप पड़ी परियोजनाओं के निर्माण के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

बता दें कि इस समय आम्रपाली की रुकी हुई परियोजनाओं का निर्माण राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 23 जुलाई को एक अहम फैसले में घर खरीदारों के विश्वास को तोड़ने के लिए बिल्डरों पर शिकंजा कस दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने रियल एस्टेट कानून RERA के तहत आम्रपाली ग्रुप का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया था और इसे प्राइम प्रॉपर्टीज से हटा दिया था। 

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