नई दिल्ली। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें नियमित करने से इंकार कर दिया है। बिहार सरकार की पटना हाईकोर्ट के शिक्षकों को नियमित करने के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार की। सभी शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं।