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राज्यसभा चुनावों को रोकने लगी याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

Update: 2020-06-17 15:29 GMT

 इंदौर।प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव को उपचुनावों तक रोकने के लिए मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हस्तक्षेप से इंकार करते हुए इसे ख़ारिज कर दिया।  

यह याचिका अमन शर्मा की ओर से अधिवक्ता अभिनव धनोतकर ने दायर की थी। जिसमें उन्होंने मांग की गई है की प्रदेश की दस प्रतिशत सीटें खाली है।  जिसके कारण 10 फीसदी विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे।  जोकि राज्यसभा चुनावों के हिसाब से बेहद अहम है। इसलिए उपचुनाव तक राजयसभा चुनाव पर रोक लगाईं जाये। इस याचिका में चुनाव आयोग को पक्षकार बनाया गया था।

आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के माध्यम से सभी पक्षों ने अपनी बात रखीं।   इस दौरान याचिकाकर्ता ने कहा की प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि विधानसभा के उपचुनाव सितंबर में होने है।  विधायकों की संख्या कम होने से राज्यसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे।  इसके बाद कोर्ट ने मामले को चुनाव आयोग के पास लेकर जाने को कहते हुए याचिका खारिज कर दी।

बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी पक्षों ने अपनी बात रखी। याचिकाकर्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव सितंबर में कराए जा रहे हैं, जबकि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। राज्यसभा सदस्य को वोट विधायक करते हैं। विधायकों की संख्या ही कम होगी, इससे राज्यसभा के चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले को चुनाव आयोग के पास लेकर जाने को कहते हुए याचिका खारिज कर दी।

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