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ग्वालियर : शहर में धारा 144 लागू , ये हैं कारण

Update: 2020-02-11 09:42 GMT

ग्वालियर। शहर में पिछले दिनों  दो समुदायों में हुए विवाद एवं  देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के प्रति प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी हैं। जल्द ही केंद्र एवं राज्य की बोर्ड परीक्षा भी शुरु होने वाली हैं, इन परीक्षाओं में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हों, इसलिए सतर्कता बरतते हुये प्रभावी किया गया हैं।  

पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कल शाम कलेक्टर अनुराग चौधरी को प्रतिवेदन सौंपा, जिसके आधार पर कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है।  इस प्रतिवेदन में लिखा गया हैं की देश भर में कई मुद्दों पर विरोध हो रहा हैं।  जिसका असर शहर में भी दिख रहा है, इसके अलावा पिछले दिनों एक शादी में दो समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद भी शहर में तनाव के हालात बन गए थे।  रविवार को दोनों समुदायों की बैठक बुलाकर शांति और सौहाद्र बनाये रखने की अपील की गई है। साथ ही एमपी बोर्ड एवं केंद्रीय बोर्ड सहित सभी की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं,इसलिए इनमें व्यवधान नहीं आये । 

आदेश में कहा गया हैं की धरा 144 लागू होने के बाद से इस अवधि में ना तो सोशल मीडिया पर और ना ही पोस्टर बैनर के माध्यम से किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट डाली जा सकेगी। इसके  साथ ही धरना, प्रदर्शन, रैली का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा लेकिन पारिवारिक कार्यक्रम जैसे शादी, बारात आदि पर ये लागू नहीं होगी।  



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