निजी संस्थानों में अब रात में भी नौकरी कर सकेंगी महिलाएं: मप्र श्रम संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित…
भोपाल। मध्य प्रदेश में अब महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। विधानसभा में मंगलवार को श्रम संशोधन विधेयक पारित हो गया, जिसे श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल ने सदन में पेश किया था। यह कानून महिलाओं को नौकरी के क्षेत्र में अधिक अवसर और समानता प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
क्या है श्रम संशोधन विधेयक?
इस संशोधन विधेयक में ऐसा प्रावधान किया गया है, जिससे अब कंपनियां और संस्थान महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम पर रख सकेंगी, बशर्ते वे सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें। श्रम कानून में संशोधन के बाद अब महिलाएं सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी, जैसा कि कई निजी कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों की मांग रही है। विधेयक पेश करते हुए मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि, ‘यह बदलाव महिला सशक्तिकरण और रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी था। नए कानून के तहत महिला कर्मियों की सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और सुविधाएं सुनिश्चित करना कंपनियों की जिम्मेदारी होगी।
विधायकों के बढ़ेंगे वेतनभत्ते, अध्यक्ष को सौंपी शिफारिशें
मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्यों (विधायक) के वेतन, भत्ते एवं पूर्व विधायकों की पेंशन एवं भत्तों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सदस्य सुविधा समिति की सिफारिशें समिति के सभापति नागेंद्र सिंह (गुढ़)के नेतृत्व में अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर को सौंपी। इस अवसर पर संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक अर्चना चिटनिस सहित अन्य विधायक उपस्थित रहे।