प्रदेश में रात्रकालीन कर्फ्यू का बदला समय, रात 11 से सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रभावी

Update: 2021-07-02 13:14 GMT

ग्वालियर/भोपाल । कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने जानकारी देते हुए बताया की प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में अब रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे के स्थान पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा।इससे पहले 

इन निर्देशों के पालन में ग्वालियर के प्रभारी कलेक्टर शिवम वर्मा ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-144 के तहत नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे के स्थान पर 1 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।  

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