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भाजपा विधायक को हाईकोर्ट से लगा झटका, बढ़ सकती है मुश्किलें

Update: 2020-05-26 10:19 GMT

भोपाल। प्रदेश में जारी कोरोना संकट और उपचुनावों की सुगबुगाहट के बीच रीवा से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ल को हाईकोर्ट से लग सकता है। राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ जयपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका को ख़ारिज करने से इंकार कर दिया। उनके खिलाफ यह याचिका इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभय मिश्रा ने लगाई है। उन्होंने शुक्ल का चुनाव शून्य कर रीवा सीट पर फिर से चुनाव करवाने की मांग की गई है।इससे भाजपा विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती है।

बता दें की 2018 के विधानसभा चुनावों में इस सीट पर राजेंद्र शुक्ल से चुनाव हारने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी अभय मिश्रा ने चुनाव याचिका दायर की थी।अभय मिश्रा ने शुक्ल पर धनबल से चुनाव लड़ने और संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। इसी आधार पर उन्होंने चुनाव को शून्य कर रीवा सीट पर दुबारा चुनाव कराने की मांग की थी। न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की कोरोना आपदाकालीन एकलपीठ ने चुनाव याचिकाकर्ता कांग्रेस की टिकट पर पराजित प्रत्याशी अभय मिश्रा को तकनीकी खामियां दूर करने दो सप्ताह की मोहलत दे दी। मामले की सुनवाई के दौरान अंतरिम आवेदनकर्ता भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला की ओर से पक्ष रखा गया।




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