SwadeshSwadesh

राहुल गांधी साल 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं ? जानिए सजा का करियर पर क्या पड़ेगा असर

सूरत की अदालत ने राहुल के मोदी सरनेम वाले बयान पर दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही साथ राहुल को जमानत भी दे दी।

Update: 2023-03-24 10:10 GMT

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज (शुक्रवार को) बड़ा झटका लगा है। मानहानि के आपराधिक मुकदमे में सूरत अदालत से दो साल की सजा के फैसले के 24 घंटे बाद उन्हें संसद की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया। इस मामले में सत्ता पक्ष और समूचे विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है।

सदस्यता रद्द होने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि इस फैसले का राहुल गांधी के चुनावी करियर पर क्या असर पड़ेगा ? क्या वह साल 2024 और 2029 के लोकसभा चुनाव जीत आएंगे। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते है।  

लोकसभा का फैसला - 

 लोकसभा सचिवालय की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के तहत राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है। राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की अदालत ने गुरुवार को एक मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला किया, जो 23 मार्च 2023 से प्रभावी हो गई है।

किस मामले में मिली सजा - 

सूरत की अदालत ने राहुल के मोदी सरनेम वाले बयान पर दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही साथ राहुल को जमानत भी दे दी। कोर्ट ने इसके अलावा सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। वर्ष 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि 'सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं? राहुल के इस बयान के बाद सूरत पश्चिम सीट के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल ने मोदी समुदाय का अपमान किया।

क्या है नियम - 

दरअसल, राजनीति का अपराधीकरण रोकने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में लोक-प्रतिनिधि अधिनियम 1951 को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने इस अधिनियम की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दे दिया था।  इसके तहत आपराधिक मामले में (दो साल या उससे ज्यादा सजा के प्रावधान वाली धाराओं के तहत) दोषी करार किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को उस सूरत में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था, अगर उसकी ओर से ऊपरी न्यायालय में अपील दायर कर दी गई हो। कोर्ट के फैसले के बाद यदि कोई राजनेता दो साल या उससे अधिक की सजा पाता है तो उसकी लोकसभा और विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाती  है। साथ ही वह छह साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकता।

2024 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं ? 

कोर्ट के इसी फैसले के आधार पर आज राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। अब उनके पास विकल्प है की वह हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते है। उन्हें सजा पर रोक के साथ दोषी पाए जाने पर भी स्टे लेना होगा। यदि वह इस फैसले पर स्टे लेने में असफल हो काटे है तो राहुल गांधी 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे।



Tags:    

Similar News