पंजाब में इन शहरों में: शराब-तंबाकू और मांस पर प्रतिबंध

सरकार का आदेश शराब और उससे जुड़े सभी उत्पादों की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए।

Update: 2025-12-23 10:58 GMT

एक सकारात्मक खबर अब पंजाब से आई है जहां सरकार का आदेश आया है, सरकार ने आबकारी विभाग को निर्देश दिया कि अमृतसर की वॉल्ड सिटी श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो की नगर सीमाओं के भीतर शराब और उससे जुड़े सभी उत्पादों की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए।

नशीले पदार्थों पर पूरी तरह पूर्ण विराम

सरकार के आदेश के अनुसारए आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अमृतसर की वॉल्ड सिटीए श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो की नगर सीमाओं के भीतर शराब और उससे जुड़े सभी उत्पादों की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सिगरेटए तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री व उपयोग पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

मांस बिक्री पर भी लगेगा प्रतिबंध

धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग से भी अनुरोध किया गया है कि इन पवित्र शहरों की अधिसूचित सीमाओं में मांस की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। सरकार का मानना है कि इन कदमों से धार्मिक स्थलों की आध्यात्मिक भावना मजबूत होगी और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान बना रहेगा।


जिला प्रशासन को सख्त पालन के निर्देश

स्थानीय सरकार विभाग के साथ.साथ अमृतसरए रूपनगर और बठिंडा के डिप्टी कमिश्नरों को इन आदेशों के सख्त अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन को साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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