ED के सामने आज भी पेश नहीं होंगे केजरीवाल, शराब घोटाले के बाद जल बोर्ड मामले में मिला था समन

Update: 2024-03-18 06:59 GMT

ईडी के समक्ष आज पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल

नईदिल्ली।  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत केजरीवाल को समन जारी किया था।

आम आदमी पार्टी ने बयान में ईडी के समन को गैरकानूनी बताया है। दरअसल यह दूसरा मामला है जिसमें पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। ईडी ने रविवार को केजरीवाल को पहली बार एक साथ दो समन भेजे। इसमें जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को पहली बार समन भेज कर पूछताछ के लिए 18 मार्च को तलब किया। कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े मामले में नौवां समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को तलब किया है।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब केजरीवालस को कोर्ट से जमानत मिली हुई है तो ऐसे में ईडी बार बार उन्हें समन क्यों भेज रही है। पार्टी का कहना है कि ईडी का समन पूरी तरह से गैर कानूनी हैं।  उसका मकसद केजरीवाल को हर हाल में गिरफ्तार करना है। 

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