इंडिगो को राहत: DGCA ने वीकली रेस्ट नियम में ढील दी, यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल
DGCA ने इंडिगो और एयरलाइंस को 36 घंटे का वीकली रेस्ट देने की अस्थायी राहत दी। पायलट और क्रू की उपलब्धता बढ़ी पर सुरक्षा की चिंता।
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले चार दिनों में 1200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होने के बाद आखरकार केंद्र सरकार ने ढील दे दी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने शुक्रवार को इंडिगो सहित सभी एयरलाइंस को अस्थायी राहत देते हुए वीकली रेस्ट नियम में बदलाव की घोषणा की। अब फ्लाइट क्रू को हर हफ्ते 48 घंटे के बजाय 36 घंटे का रेस्ट मिलेगा।
वीकली रेस्ट नियम में बदलाव का कारण
1 नवंबर 2025 से DGCA ने फ्लाइट पायलट और क्रू मेंबर्स के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) का दूसरा फेज़ लागू किया था। इसके तहत एयरलाइंस को पायलटों और क्रू मेंबर्स को हफ्ते में कम से कम 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना था, और छुट्टियों को अलग गिना जाता था। इस नियम का उद्देश्य क्रू की थकान कम करना और उड़ानों में सुरक्षा सुनिश्चित करना था। लेकिन इस नए नियम के कारण स्टाफ की कमी हुई और एयरलाइन ऑपरेशन प्रभावित हुआ। इसी वजह से पिछले चार दिनों में 1200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गईं, और यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।
DGCA का अस्थायी आदेश
DGCA ने इंडिगो और अन्य एयरलाइंस को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी है। इसमें रात की ड्यूटी में छूट दी गई, पायलट अब पहले की तरह रात में 6 उड़ानें भर सकेंगे। दूसरा वीकली रेस्ट नियम में ढील दी है छुट्टी और वीकली रेस्ट को जोड़कर माना जा सकता है। हालांकि इससे क्रू की थकान बढ़ सकती है, जिससे सुरक्षा पर खतरा बन सकता है। यह बदलाव यात्रियों के लिए राहत है क्योंकि फ्लाइट्स सामान्य होंगी। लेकिन क्रू के स्वास्थ्य और थकान की कीमत पर यह निर्णय चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी उड़ानों और लगातार रात की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा खतरे में आ सकती है।