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सरकार ने IIM में बोर्ड ऑफ गर्वनर गठित करने की प्रक्रिया को दी मंजूरी

Update: 2018-11-13 07:56 GMT

सरकार ने सोमवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) कानून 2017 के अनुरूप आईआईएम में बोर्ड ऑफ गवर्नर गठित करने की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान कर दी।

इस प्रक्रिया को मंजूरी देने के बाद केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आईआईएम में बोर्ड ऑफ गवर्नर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर संस्थान की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में काम कर सकेगा। इससे इन संस्थानों का विकास भी सुनिश्चित होगा। मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार आईआईएम एक्ट 2017 के अनुच्छेद 10 के प्रावधानों के अनुरूप कानून मंत्रालय से चर्चा करने के बाद इस प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई है।

मंत्रालय का कहना है कि यह सरकार की ओर से उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है, जिसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त होगी। कानून का त्वरित पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आवश्यकता से ज्यादा सरकारी नामित सदस्यों को हटाने का भी निर्णय किया है। इससे इस प्रतिष्ठित संस्थान का संपूर्ण नियंत्रण अकादमी विद्वानों और पूर्व छात्रों के पास आ जाएगा।

नए बोर्ड में 20 सदस्य होंगे। पहले बोर्ड के चयन की प्रक्रिया तीन पूर्व सदस्यों के माध्यम से शुरू होगी, जो नए बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। साधारण स्थिति में वर्तमान अध्यक्ष ही इस पद पर नियुक्त होंगे। इसके बाद अध्यक्ष बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 

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