बजट में बदल सकता है आयकर स्लैब, 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख हो सकती है छूट सीमा
नईदिल्ली/वेबडेसक। आयकर दाताओं को हर बजट में टैक्स स्लैब में परिवर्तन को लेकर इन्तजार रहता है। इस बार के बजट में उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस बजट में 2023-24 के लिए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। इससे पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके संकेत दिए थे। उन्होंने रविवार को एक कार्यक्रम में दौरन कहा था कि "मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूं, उनका दबाव समझ सकती हूं." वित्तमंत्री के इस बयान के बाद से अटकलें लगाई जा रही है कि सरकार आयकर में कोई छूट दे सकती है।
वर्तमान टैक्स स्लैब -
वर्तमान में देश दो टैक्स स्लैब है।एक को ओल्ड टैक्स स्लैब के नाम से जानते हैं, यह काफी पहले से चली आ रही है, जबकि न्यू टैक्स स्लैब को 2020 में शुरू किया गया था। पुराने स्लैब में 5%, 20% और 30% तीन स्लैब हैं, वहीँ नए में - 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, और 30% स्लैब है। जिसके तहत सारी कटौती और लाभ मिलते है। सरकार ने ये करदाताओं पर छोड़ रखा है की वह किस टैक्स स्लैब के तहत अपना आयकर भरते है। कई ऐसे लाभ है जो नए टैक्स रेजीम में नहीं मिलते इसलिए अघिकांश लोग पुराने टैक्स स्लैब से ही आयकर रिटर्न भरते है।
ऐसा हो सकता है नया टैक्स स्लैब -
आर्थिक विशेषजों का कहना है की यदि टैक्स स्लैब में सरकार बदलाव करती है तो छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख हो सकती है। जिसका मतलब साफ है की 5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वर्तमान में 2.50 लाख से ज्यादा इनकम वालों को आयकर रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। नए स्लैब बाद ये सीमा बढ़कर 5 लाख हो जाएगी।