सुप्रीम कोर्ट ने बंद की गुजरात दंगों से जुड़े सभी केसों में सुनवाई, कहा- अब लंबित रखना जरूरी नहीं

Update: 2022-08-30 11:37 GMT

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के बाद दाखिल याचिकाओं की सुनवाई बंद कर दी है।कोर्ट ने नरोदा ग्राम मामले को छोड़कर 9 में से 8 केस बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं।

मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा की इतना समय गुजरने के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट ने इस मामले एसआईटी गठित की थी और दंगे के लगभग सभी केस में निचली अदालत का फैसला आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रखना जरूरी नहीं है।

वहीँ बेंच ने कहा की पीड़ित परिवारों के वकील अपर्णा भट, ऐजाज मकबूल और अमित शर्मा भी SIT के बयान से सहमति जता चुके हैं। ऐसे में सारे मामलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए अदालत यह मानती है कि इन याचिकाओं पर आगे विचार करने की जरूरत नहीं है।' 

 


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