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पाकिस्तान कुलभूषण मामले में ICJ के फैसले को माने, विधेयक कमियों से भरा : विदेश मंत्रालय

Update: 2021-06-17 14:32 GMT

नईदिल्ली। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कथित कानूनी सुविधा मुहैया कराने के लिए वहां की संसद द्वारा पारित विधेयक में बहुत सी कमियां हैं। पड़ोसी देश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी से भाग रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को नियमित पत्रकार वार्ता में जाधव के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पड़ोसी देश की संसद में 'समीक्षा एवं पुनर्विचार विधेयक-2020' के जरिए पुराने अध्यादेश को कानूनी रूप दिया है, जिसमें बहुत सी कमियां थीं। इसके प्रावधानों से जाधव के मामले में समीक्षा और पुनर्विचार की सुविधा प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं होती, जैसा की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले में कहा गया था।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने दिया फैसला -  

प्रवक्ता ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला दिया था कि पाकिस्तान सरकार जाधव को भारतीय राजनयिकों से मिलने की सुविधा नहीं देकर अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की अवहेलना कर रहा है।पाकिस्तान के विधेयक में प्रावधान है कि जाधव को राजनयिक सुविधा मिली या नहीं इसके बारे में फैसला स्थानीय अदालत करेगी। यह कानून के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। स्थानीय अदालत इस बात का फैसला नहीं कर सकती कि कोई देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों के संबंध में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है या नहीं। इतना ही नहीं विधेयक के अनुसार स्थानीय अदालत ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई करेगी।बागची ने कहा कि भारत पाकिस्तान से आग्रह करता है कि वह विधेयक की कमियों को दूर करने के लिए समुचित उपाय करे तथा अंतरराष्ट्रीय न्यायलय के फैसले की शब्द और भावना के अनुरूप अमल करे।

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