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नई गैस आपूर्ति नीति

घर के पास PNG पाइपलाइन है तो LPG सिलेंडर बंद होगा, 3 महीने का नोटिस अनिवार्य

केंद्र सरकार ने नए नियम लागू किए हैं जिसमें PNG कनेक्शन वाले इलाकों में LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद की जा सकती है।


घर के पास png पाइपलाइन है तो lpg सिलेंडर बंद होगा 3 महीने का नोटिस अनिवार्य

अगर आपके घर के पास PNG गैस की पाइपलाइन आ चुकी है और आपने कनेक्शन नहीं लिया है, तो अगले तीन महीने में आपकी LPG सिलेंडर सप्लाई बंद हो सकती है। केंद्र सरकार ने मिडिल-ईस्ट में जारी युद्ध और गैस संकट को ध्यान में रखते हुए 'नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026' लागू किया है। नए नियमों के मुताबिक, पाइप वाली गैस का कनेक्शन लेना अब अनिवार्य है। नोटिस मिलने के बाद भी अगर कोई कनेक्शन नहीं लेता, तो 90 दिन बाद उसकी LPG सप्लाई रोक दी जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन-कौन से नए बदलाव किए गए हैं।

नए नियम की मुख्य बातें

1. सोसाइटी को 3 दिन में मंजूरी देनी होगी
कई बार हाउसिंग सोसाइटियों या RWA (रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) के विरोध से पाइपलाइन का काम रुक जाता था। अब कंपनी के आवेदन पर सोसाइटी को तीन दिन के भीतर मंजूरी देनी होगी। यदि सोसाइटी देरी करती है या मना करती है, तो वहां रहने वाले घरों की LPG सप्लाई रोक दी जाएगी।

2. मंजूरी का तय समय
छोटे नेटवर्क के लिए मंजूरी 10 दिन और बड़ी लाइनों के लिए 60 दिन में देना अनिवार्य है। यदि विभाग समय पर जवाब नहीं देता, तो उसे 'ऑटोमैटिक मंजूरी' माना जाएगा और काम शुरू हो जाएगा।

3. निजी जमीन पर मुआवजा
यदि पाइपलाइन किसी निजी जमीन से गुजर रही है, तो जमीन मालिक को कमर्शियल सर्किल रेट का 30% मुआवजा मिलेगा। आवेदन मिलने के 24 घंटे में मंजूरी देने पर मुआवजा दोगुना, यानी 60% मिलेगा। यदि मालिक मंजूरी नहीं देता, तो 'डेजिग्नेटेड अथॉरिटी' फैसला लेगी।

4. सुरक्षा और बचत
सरकार का उद्देश्य है कि युद्ध जैसे हालात में भी रसोई गैस की कमी न हो। PNG कनेक्शन लेने वाले लोगों को सिलेंडर बुकिंग या खत्म होने की चिंता नहीं होगी, लेकिन जिनके पास सिलेंडर है, उनके विकल्प सीमित होंगे।

PNG कनेक्शन वाले LPG सिलेंडर से वंचित
14 मार्च 2026 के नए नियम के अनुसार, PNG कनेक्शन वाले लोगों को LPG सिलेंडर रिफिल या नया सिलेंडर नहीं मिलेगा। इससे पहले भी सरकार ने LPG सप्लाई के नियम चार बार अपडेट किए थे।

किराएदार और PNG कनेक्शन
PNG के लिए आवेदन घर का मालिक या कानूनी कब्जाधारी कर सकता है। किराएदार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक का NOC जरूरी होगा।

मकान मालिक मना करे तो भी LPG बंद
यदि मकान मालिक पाइपलाइन फिटिंग से मना करता है, तब भी 90 दिन बाद उस पते पर LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सरकार का नियम पते पर आधारित है, व्यक्ति पर नहीं।

घर बदलते समय PNG का प्रोसेस
यदि आप घर बदलते हैं, तो PNG कनेक्शन उसी घर पर रहेगा। नई जगह जाने से पहले कंपनी को जानकारी देनी होगी। यदि नए घर में पाइपलाइन नहीं है, तो वहां फिर से LPG सिलेंडर लिया जा सकता है।

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