छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि हर मामले में शादी का झांसा देकर बनाए गए शारीरिक संबंध को रेप नहीं माना जा सकता। 20 साल पुराने मामले में युवक को बरी किया गया।
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2026-03-12 21:12:12