सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी तलाक को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कहा- हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्य आधार न होने पर विदेशी कोर्ट का आदेश भारत में मान्य नहीं होगा।
स्वदेश डेस्क
2026-03-28 20:14:57
Swadesh Digital
2025-04-17 12:29:12