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यूपी सरकार की नई एग्रीगेटर पॉलिसी

UP Cab Policy: ड्राइवर ने बुकिंग कैंसिल की तो खुद भरेगा किराया, यूपी में जल्द लागू होगी नई एग्रीगेटर पॉलिसी

उत्तर प्रदेश की नई एग्रीगेटर पॉलिसी में ड्राइवर के बुकिंग कैंसिल करने पर ट्रिप का किराया उसी से वसूला जाएगा। जानें नए नियम, जुर्माना और किराया सीमा।


up cab policy ड्राइवर ने बुकिंग कैंसिल की तो खुद भरेगा किराया यूपी में जल्द लागू होगी नई एग्रीगेटर पॉलिसी

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही नई एग्रीगेटर (Cab Aggregator) पॉलिसी लागू करने जा रही है। इस नई नीति के लागू होने के बाद कैब कंपनियों और ड्राइवरों पर कई सख्त नियम लागू होंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि यदि ड्राइवर बुकिंग कैंसिल करता है तो उसे उस ट्रिप का किराया खुद वहन करना होगा।

ड्राइवर और यात्री दोनों पर नियम लागू

नई पॉलिसी के तहत

  • यदि ड्राइवर बुकिंग रद्द करता है, तो ट्रिप का किराया उसी को भरना होगा।

  • यदि यात्री बुकिंग कैंसिल करता है, तो उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

  • तय समय पर पिकअप पॉइंट पर नहीं पहुंचने वाले ड्राइवर पर कम से कम 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

पीक आवर में किराया बढ़ाने की सीमा तय

नई नीति के अनुसार कैब कंपनियां पीक आवर के दौरान भी बेस किराए से 50% से अधिक किराया नहीं बढ़ा सकेंगी। इसका उद्देश्य यात्रियों से मनमाना किराया वसूले जाने पर रोक लगाना है।

लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य

नई एग्रीगेटर पॉलिसी लागू होने के बाद राज्य में कैब संचालन के लिए परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस संचालन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

नियम तोड़े तो लाइसेंस भी हो सकता है रद्द

परिवहन विभाग के अनुसार तय सीमा से अधिक वाहन चलाने या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार का कहना है कि नई नीति का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, पारदर्शी और उचित किराए पर कैब सेवा उपलब्ध कराना है।  

 

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