मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई का समय बदल दिया गया है। अब कोर्ट सुबह 10 बजे से शुरू होगा। नया आदेश शुक्रवार से लागू होगा, जिससे न्यायिक कार्य प्रणाली में बदलाव होगा।
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायिक कामकाज के समय में एक बार फिर बदलाव किया गया है। जबलपुर स्थित हाई कोर्ट में अब सुनवाई पहले से जल्दी शुरू होगी। नए आदेश के अनुसार कोर्ट का काम अब सुबह 10 बजे से शुरू होगा। यह बदलाव शुक्रवार से लागू कर दिया जाएगा। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा के निर्देश पर लिया गया है और इसे आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है।
सुबह की सुनवाई अब पहले शुरू होगी
पहले हाई कोर्ट में सुनवाई सुबह 10.15 बजे से शुरू होती थी। अब इसे 15 मिनट पहले कर दिया गया है। नए बदलाव के बाद न्यायालयीन कार्य सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4.30 बजे तक चलेगा। यह बदलाव कोर्ट की कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित करने के उद्देश्य से किया गया है।
पहले भी बदला जा चुका है कोर्ट का समय
यह पहली बार नहीं है जब हाई कोर्ट के समय में बदलाव किया गया हो। 3 जनवरी 2022 को भी समय में संशोधन किया गया था। उस समय कोर्ट का समय सुबह 10.30 से बदलकर 10.15 किया गया था। इससे पहले कोर्ट शाम 4.30 बजे तक चलता था और बीच में 1.30 से 2.30 तक लंच ब्रेक होता था।
लंच ब्रेक और अन्य नियम पहले जैसे ही रहेंगे
नए आदेश में केवल सुबह की शुरुआत के समय में बदलाव किया गया है। लंच ब्रेक या कोर्ट बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोपहर का विश्राम पहले की तरह ही जारी रहेगा, यानी 1.30 से 2.15 तक। बाकी न्यायिक व्यवस्था पहले जैसी ही रहेगी।
आदेश मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा जारी
इस बदलाव को लेकर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) समीर कुलश्रेष्ठ ने आदेश जारी किया है। आदेश मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर लागू किया गया है और इसे न्यायालयीन व्यवस्था में एक प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है।