Breaking News
  • MP-UP में तापमान 40°C पार, हीट स्ट्रोक का अलर्ट: उत्तराखंड में बारिश का यलो अलर्ट
  • मिडिल ईस्ट जंग का 15वां दिन:अमेरिकी दूतावास पर अटैक, हमास की अपील, पड़ोसी देशों पर हमला न करे ईरान
  • वीकेंड पर भी चल सकती है संसद? सरकार ने दिया प्रस्ताव, अब विपक्ष के फैसले का इंतजार
  • ईरान-इजराइल जंग के बीच भारत को राहत: होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरेंगे LPG के 2 टैंकर
  • 1 अप्रैल से बढ़ेगी FASTag एनुअल पास की कीमत, अब 3,075 रुपये देने होंगे
  • केंद्र ने सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, 170 दिन बाद जोधपुर जेल से रिहाई
  • रामनवमी की तैयारियों की समीक्षा के लिए अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

होम > प्रदेश > मध्य प्रदेश

MP Holi 2026 Double Holiday

MP में होली का डबल धमाका: 3 के बाद 4 मार्च को भी छुट्टी, दो दिन जश्न मनाएंगे कर्मचारी

मध्य प्रदेश में 3 मार्च के साथ 4 मार्च 2026 को भी होली की सरकारी छुट्टी घोषित। दो दिन दफ्तर, स्कूल और बैंक बंद रहेंगे। त्योहार में दो दिनों तक मिली छुट्टी से कर्मचारियों में खुशी।


mp में होली का डबल धमाका 3 के बाद 4 मार्च को भी छुट्टी दो दिन जश्न मनाएंगे कर्मचारी

Government Employees Holi Holiday |

भोपाल। होली से पहले सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी रंग चढ़ गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 मार्च के साथ-साथ 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है। यानी इस बार प्रदेश में होली का त्योहार दो दिन तक आधिकारिक छुट्टी के साथ मनाया जाएगा।

पहले केवल 3 मार्च (मंगलवार) को अवकाश तय था, लेकिन अलग-अलग परंपराओं और कर्मचारी संगठनों की मांग को देखते हुए सरकार ने संशोधन कर दिया। अब 4 मार्च (बुधवार) को भी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।

पहली बार दो दिन की सरकारी छुट्टी

29 दिसंबर 2025 को जारी अवकाश सूची में सिर्फ 3 मार्च को होली की छुट्टी घोषित की गई थी। लेकिन कई कर्मचारी संगठनों ने तर्क दिया कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में होली मनाने की तारीख को लेकर मतभेद रहता है। ऐसे में एक अतिरिक्त दिन का अवकाश जरूरी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री Mohan Yadav को भेजा। मंजूरी मिलते ही संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई।

height=1746

4 मार्च को भी रहेगा सार्वजनिक अवकाश

नई अधिसूचना के अनुसार 4 मार्च 2026 (बुधवार) को भी ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881’ की धारा 25 के तहत अवकाश घोषित किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बैंकों और अन्य संस्थानों पर भी लागू होगा। यह आदेश राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य ने 1 मार्च 2026 को इस पर हस्ताक्षर किए।

क्या रहेगा असर

इस फैसले के बाद प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और बैंक 4 मार्च को भी बंद रहेंगे। लगातार दो दिन की छुट्टी से कर्मचारियों को परिवार के साथ त्योहार मनाने का ज्यादा समय मिलेगा। कई जिलों में तो पहले से ही होली का जश्न दो दिन चलता है, ऐसे में यह फैसला लोगों को राहत देने वाला माना जा रहा है।

प्रशासन ने जारी किए निर्देश

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को सूचना भेजी गई है ताकि व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके और किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने। कुल मिलाकर, इस बार मध्य प्रदेश में होली सिर्फ रंगों से ही नहीं, छुट्टी की खुशखबरी से भी खास होने वाली है।

Related to this topic: