AY 2026-27 के लिए 1.7 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल हो चुके हैं। आयकर विभाग ने 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले रिटर्न भरने की सलाह दी है। जानें ITR-1 और ITR-2 किसके लिए हैं।
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बताया है कि निर्धारण वर्ष (AY) 2026-27 के लिए अब तक 1.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना रिटर्न दाखिल कर दें। आयकर विभाग के मुताबिक, अंतिम दिनों में पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ने से तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में समय पर रिटर्न दाखिल करना सबसे बेहतर विकल्प है।
एक दिन में 10 लाख से ज्यादा ITR दाखिल
विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, केवल शुक्रवार को ही 10 लाख से अधिक ITR ऑनलाइन दाखिल किए गए। इससे साफ है कि टैक्स फाइलिंग की रफ्तार तेज हो गई है।
कौन भर सकता है ITR-1 (Sahaj)?
ITR-1 फॉर्म उन रेजिडेंट व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है
- सालाना आय 50 लाख रुपये तक हो।
- आय का स्रोत वेतन (Salary) हो।
- एक हाउस प्रॉपर्टी से आय हो।
- कृषि आय 5,000 रुपये तक हो।
किनके लिए है ITR-2?
ITR-2 उन व्यक्तियों और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए है
- जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है।
- लेकिन उन्हें कैपिटल गेन (Capital Gains) जैसी आय होती है।
31 जुलाई है आखिरी तारीख
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। समय पर रिटर्न दाखिल करने से जुर्माने से बचाव के साथ-साथ लोन, वीजा और अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं में भी सुविधा मिलती है।