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अब 10 दिन में कर लें ये काम, नहीं तो बंद हो जाएंगे यह अकाउंट

Update: 2019-08-20 10:31 GMT

नई दिल्ली। आरबीआई की पेमेंट वॉलेट कंपनियों को दी गई समयसीमा 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। अगर आपके पेमेंट वॉलेट की भी केवाईसी पूरी नहीं हुई है तो दस दिन बाद यह बंद हो सकता है।

आरबीआई ने फरवरी में वॉलेट कंपनियों की गुहार पर इसकी समयसीमा छह माह बढ़ाई थी, लेकिन अभी भी 30 से 40 फीसदी यूजर की केवाईसी पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में पेटीएम, फोनपे, अमेजनपे और मोबिक्विक जैसी कंपनियों का वॉलेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ यूजर प्रभावित होंगे।

नए मानकों के तहत, वॉलेट पर आपको पैन कार्ड, आधार नंबर जैसे दस्तावेज अपलोड कराने होते हैं और उसके बाद कंपनी के एजेंट जाकर पते को सत्यापित भी करते हैं। वॉलेट कंपनियों का कहना है कि भौतिक सत्यापन से उनका खर्च कई गुना बढ़ गया है। पेटीएम और अन्य वॉलेट कंपनियों ने आरबीआई से वीडियो केवाईसी कराने का विकल्प देने का अनुरोध भी किया था, लेकिन अभी कोई नहीं पहल नहीं हुई है।  

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