मऊ: फर्जी असलहा प्रकरण मे मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर

जिला जज ने यह आदेश मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और डीजीसी फौजदारी राजेश सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।

Update: 2021-04-09 10:39 GMT

मऊ: फर्जी पता से लिए गए शस्त्र लाइसेंस के मामले में आरोपी सदर विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला जज शंकरलाल ने स्वीकार कर लिया । एक ओर जहां पूरे देश प्रदेश में मुख्तार प्रकरण टूल पकड़ता दिखाई दे रहा है वहीं मऊ के जिला जज ने यह आदेश मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और डीजीसी फौजदारी राजेश सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।

अभियोजन के अनुसार सदर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर कुछ लोगों को असलहे का लाइसेंस दिए जाने की सिफारिश जिलाधिकारी से किया। जिसके आधार पर जिलाधिकारी द्वारा आधा दर्जन लोगों का शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किया गया था । बाद मे हुई जांच के दौरान जिन लोगों का लाइसेंस बना था उनका पता फर्जी पाया गया। जिस पर दक्षिण टोला थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष परमानंद मिश्रा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई।

पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। मामले में मुख्तार अंसारी के अलावा शेष आरोपियों की जमानत हो चुकी थी। शुक्रवार को जिला जज के न्यायालय में मुख्तार अंसारी की जमानत पर सुनवाई हुई। जिस पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और डीजीसी फौजदारी राजेश सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया।

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