हरियाणा के पूर्व सीएम गए जेल, आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला को चार साल की सजा

Update: 2022-05-27 09:34 GMT

नईदिल्ली/चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को आया से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी सिद्ध हो गए।  उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज शुक्रवार को चार साल की कैद और 50 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा उनकी 4 संपत्तियों को जब्त करने के भी आदेश दिए है। 

इससे पहले कोर्ट ने गुरूवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने 21 मई को 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े मामले में ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया था। पूर्व सीएम के वकील ने उम्र और सेहत का ध्यान रखते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी, वहीं सीबीआई के वकील ने कहा कि आम लोगों में उचित संदेश देने के लिए अधिकतम सजा जरूरी है।

पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला के खिलाफ वर्ष 2010 में आरोपपत्र दाखिल किया था।  सीबीआई ने आरोप लगाया था की वर्ष 1993 से 2006 के बीच सात बार विधायक रहे चौटाला के पास 6.09 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति मिली है, जोकि इस अवधि के उनके ज्ञात आय से कई गुना अधिक है।  इसके बाद र्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में उनके फ्लैट और भूखंडों सहित 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी और मुकदमा दर्ज किया था

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