Bengaluru Stampede: आरसीबी ने बेंगलुरु भगदड़ पर हाई कोर्ट में दायर की याचिका, जानिए किस पर लगाया आरोप
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RCB Bengaluru Stampede News: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ मामले में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की याचिका दायर की है। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत और 50 से अधिक घायल हुए थे। घटना के बाद आरसीबी के मार्केटिंग हेड समेत चार अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। टीम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई।
DNA एंटरटेनमेंट और RCB की मालिकाना कंपनी ने FIR को बताया गलत
RCB के इवेंट आयोजक DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपने खिलाफ दर्ज की गई FIR को चुनौती देते हुए अलग याचिका दाखिल की है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड ( RCB की मालिकाना कंपनी ) ने कोर्ट में तर्क दिया कि उन्हें इस मामले में बिना किसी ठोस आधार के गलत तरीके से फंसाया गया है।
RCSL ने पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल
याचिका में रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड (RCSL) ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि मैच के लिए सीमित पास ही उपलब्ध होंगे और मुफ्त पास के लिए भी पूर्व पंजीकरण जरूरी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्टेडियम के गेट जो दोपहर 1:45 बजे खुलने थे, वे करीब 3 बजे ही खुले, जिससे भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। इवेंट मैनेजमेंट फर्म ने इस घटना के लिए पुलिस की विफलता को जिम्मेदार ठहराया है।
राज्य सरकार से मांगे जवाब
इससे पहले कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से 10 जून तक इस घटना से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मांगे हैं। कोर्ट ने पूछा है कि RCB की जीत के जश्न के लिए किसने अनुमति दी, यह निर्णय कब और कैसे लिया गया और क्या आयोजकों ने सभी आवश्यक मंजूरी ली थी। राज्य सरकार को इन सवालों का जवाब समय पर देना होगा।
कोर्ट ने उठाए भीड़ प्रबंधन और SOP पर सवाल
कार्यवाहक चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने गुरुवार को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए रिट याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या ऐसे बड़े स्तर के खेल आयोजनों और सार्वजनिक समारोहों के लिए 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने हेतु कोई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) मौजूद है? कोर्ट ने इस त्रासदी के मद्देनजर सरकारी तैयारियों और व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
मृतकों के परिवारों को मिलेगा आर्थिक सहारा
बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की सरकार ने पहले घोषित 10 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 25 लाख रुपये कर दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने भी हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है।