राहुल गांधी को गैर-जमानती वारंट जारी: अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा मामला, 26 जून को चाईबासा कोर्ट में पेशी
Non-bailable Warrant Issued to Rahul Gandhi : नई दिल्ली। झारखंड के चाईबासा जिले की एमपी-एमएलए अदालत ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने राहुल गांधी को 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला 2018 में कांग्रेस के पूर्ण सत्र के दौरान राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित है। इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता प्रताप कटियार ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
कटियार ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणी आपत्तिजनक थी और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का अपमान करती है, उन्होंने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया।
झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, मानहानि का मामला फरवरी 2020 में रांची में एमपी-एमएलए अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद, मामला चाईबासा में एमपी-एमएलए अदालत में वापस भेज दिया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता को समन जारी किया।
अदालत द्वारा बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद, गांधी पेश नहीं हुए। शुरुआत में एक जमानती वारंट जारी किया गया था। फिर राहुल गांधी ने वारंट पर रोक लगाने की मांग करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
याचिका का निपटारा 20 मार्च, 2024 को किया गया। बाद में रायबरेली के सांसद ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए याचिका दायर की। चाईबासा कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया था।