संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता वक्फ संशोधित कानून: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा…
वक्फ संशोधित कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि यह कानून किसी भी तरह के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। सरकार ने कहा कि संशोधन अधिनियम इस बात की पुष्टि करता है कि वक्फ संपत्ति की पहचान, वर्गीकरण और विनियमन कानूनी मानकों और न्यायिक निगरानी के अधीन होना चाहिए।
इससे पहले वक्फ संशोधित कानून -2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया था। केंद्र सरकार की ओर से अब इस मामले पर हलफनामा दाखिल किया गया है। इसमें सर्वोच्च अदालत में दायर याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों को केंद्र सरकार ने नकारा है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से सर्वोच्च अदालत में दाखिल इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि वक्फ कानून-2025 से किसी भी तरह से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। इसमें कहा गया है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का विधायी डिजाइन इस तरह का है कि यह किसी भी व्यक्ति को अदालतों तक पहुंच से वंचित नहीं करता है।
इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक दान को प्रभावित करने वाले निर्णय निष्पक्षता और वैधता की सीमाओं के भीतर किए जाएंगे।