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दिल्ली नगर निगम को 22 फरवरी को मिलेगा महापौर, LG ने बैठक को दी मंजूरी

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप राज्यपाल पर न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप कर आपराधिक कृत्य का आरोप लगाया था।

Update: 2023-02-18 13:51 GMT

नईदिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम की बार-बार स्थगित हो रही पहली बैठक 22 फरवरी को आयोजित करने की दिल्ली सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। इस बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों का चुनाव होगा। 

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल की ओर से नामित सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। साथ ही निगम में जरूरी चुनावों के लिए 24 घंटे के अंदर अगली तारीखें तय करने के भी निर्देश दिए थे। 

एमसीडी सदन में बुधवार को सुबह 11 बजे पहली बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले एमसीडी की बैठक तीन बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जारी राजनीतिक गतिरोध के चलते स्थगित हो चुकी है। आप का आरोप है कि दिल्ली नगर निगम में बहुमत हासिल करने के बावजूद भाजपा नामित सदस्यों से वोट कराकर अपना मेयर बनाना चाहती है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 22 फरवरी को एमसीडी की बैठक आयोजित करने की सिफारिश की थी। इसके कुछ घंटों बाद ही उपराज्यपाल ने इसे अनुमति प्रदान कर दी।

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप राज्यपाल पर न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप कर आपराधिक कृत्य का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी मेयर मामले में तुषार मेहता को नियुक्त करने के लिए मजबूर किया। यानी तुषार मेहता ने दोनों विरोधी दलों - दिल्ली सरकार और एलजी का प्रतिनिधित्व किया।

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