सरकार ने आयातित स्टील पर लगाई रोक: सेमिफिनिश्ड स्टील के लिए भी बीआईएस आवश्यक…
नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टील के उत्पादन और मांग में कमी को देखते हुए भारत सरकार ने देश में स्टील आयात पर एक तरह से पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार ने बीआईएस गुणवत्ता सर्टिफिकेट के बिना सेमीफिनिश्ड स्टील से बने स्टील आयात पर घटिया घोषित कर दिया है।
इस्पात मंत्रालय के 13 जून 2025 के आदेश में कहा था कि बीआईएस मानकों के तहत अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए मध्यवर्ती सामग्री (सेमीफिनिश्ड स्टील), बनाने वाली विदेशी स्टील कंपनियों को भी मध्यवर्ती उत्पादों के लिए निर्धारित बीआईएस मानकों का पालन करना होगा, यानि चीन और अन्य विदेशी कंपनियों को सेमीफिनिश्ड स्टील बनाने के लिए बीआईएस सर्टिफिकेट लेना होगा।
मंत्रालय के मुताबिक, चूंकि घरेलू स्टील उत्पादक तैयार इस्पात उत्पादों का आयात तैयार इस्पात उत्पादों के भारतीय निर्माताओं के बराबर नहीं था, क्योंकि भारतीय इस्पात उत्पाद निर्माताओं को केवल बीआईएस मानक के अनुरूप मध्यवर्ती सामग्री का उपयोग करना पड़ता था, जबकि आयातकों द्वारा इस्पात उत्पादों के आयात के लिए ऐसी कोई जरुरत नहीं थी।
गैर-बीआईएस अनुरूप मध्यवर्ती इनपुट उत्पादों के मामले में घरेलू इस्पात उत्पाद निर्माताओं को आयातित उत्पादों की तुलना में ज्यादा गुणवत्ता सर्टिफिकेट लगते हैं। भारत में मध्यवर्ती उत्पाद के लिए बीआईएस मानक जरूरी हैं, ताकि तैयार उत्पाद बीआईएस मानकों द्वारा दी गई गुणवत्ता आवश्यकता के अनुसार हो। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अंतिम उत्पाद घटिया हो सकता है।