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दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देरी में देने पर जताई नाराजगी

Update: 2021-04-22 12:32 GMT

नईदिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट 24 घंटे में न देने पर नाराजगी जताई है। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर आप 24 से 26 घण्टे में टेस्ट रिपोर्ट नहीं दे सकते तो टेस्ट न करें। जिस तरफ अस्पताल मरीजों को लौटा रहे हैं क्या उसी तरह अब लैब भी कहेंगे कि हम टेस्ट नहीं करेंगे। 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राकेश मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग कम हुई है। तब दिल्ली सरकार के वकील राकेश मेहरा ने कहा कि ये बात हम सरकार के समक्ष रखेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना से निपटने का बड़ा हथियार टेस्टिंग को बढ़ाना है।कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का वो आदेश सही नहीं है जिसमें 24 से 48 घंटे में टेस्ट रिपोर्ट देने की बात कही गई है। हम असाधारण स्थिति में ही समझौता कर सकते हैं। इस पर वकील संजोली मेहरोत्रा ने कहा कि आमतौर पर सैंपल की टेस्टिंग में 6 से 8 घंटे लगते हैं जिसके बाद उसे आईसीएमआर भेजा जाता है। आईसीएमआर ज्यादा समय लेता है।   

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