Bengaluru Stampede Case: संबित पात्रा का सवाल- क्या सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार होंगे गिरफ्तार?
Sambit Patra on Bengaluru Stampede : नई दिल्ली। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मामले पर बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने पत्रकार वार्ता में कर्नाटक सरकार को घेरा है। संबित पात्रा ने सवाल किया है कि, बेंगलुरु भगदड़ मामले में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार गिरफ्तार होंगे?
भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, बीसीसीआई अध्यक्ष और आईपीएल चेयरमैन ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। विजय जुलूस पहले भी निकाले गए हैं लेकिन विजय जुलूस हमेशा जीत के कम से कम 2 दिन बाद ही निकाले जाते हैं। भीड़ प्रबंधन की उचित व्यवस्था करने के लिए यह समय अंतराल आवश्यक है।
भाजपा सांसद संबित पात्रा ने आगे कहा कि, सीएम और डीसीएम ने टीम को विजय जुलूस के लिए मजबूर किया और ये सभी व्यवस्थाएं सिर्फ 12 घंटे में की गईं, और इसका नतीजा 11 लोगों की मौत के रूप में सामने आया।
उन्होंने कहा कि, जब अल्लू अर्जुन की फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ हुई, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के समान ही क्या डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को भी गिरफ्तार किया जाएगा?
भगदड़ का कारण आया सामने
पुलिस सूत्रों ने बताया कि, RCB की विजय परेड (RCB Victory Parade) में निःशुल्क पास, अत्यधिक भीड़ और चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीमित सीटों को लेकर भ्रम की स्थिति हो गई। यही भगदड़ का प्रमुख कारण माना जा रहा है। बता दें कि, इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए।
पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज
सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कर्नाटक राज्य क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों के खिलाफ लापरवाही के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 106 के तहत मामला दर्ज करने के लिए कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।
वहीं आम आदमी पार्टी-कर्नाटक के युवा प्रदेश अध्यक्ष लोहित हनुमानपुरा ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है।
हाई कोर्ट ने लिया मामले में स्वतः संज्ञान :
बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत आज दोपहर 2.30 बजे मामले की सुनवाई करेगी।