मप्र में 'हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट' नहीं लगाने पर वाहनों पर कार्रवाई शुरू, जानिए कैसे लगवाएं 'HSRP' ?

Update: 2024-02-13 12:22 GMT

इंदौर। इंदौर में परिवहन विभाग ने आज मंगलवार को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगे वाहनों के चालान काटे। चेकिंग के दौरान 15 वाहनों पर HSRP नम्बर प्लेट नहीं पाई गई, जिनपर जुर्माना लगाया गया। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा का कहना है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय तथा संभागीय परिवहन सुरक्षा स्क्वाड इंदौर द्वारा लोक परिवहन वाहनों, स्कूली वाहनों सहित अन्य वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। वाहनों के फ़िटनेश, परमिट, बीमा, PUC, कर प्रमाण पत्र भी चेक किये जा रहे हैं। बसों में ओवर-लोडिंग, अधिक किराया की भी जांच की जा रही है।

बता दें कि सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन अब भी कुछ लोग इसे लगाने से बचते नजर आ रहे है। इस नंबर प्लेट को सरकार ने वाहनों की चोरी रोकने के उद्देश्य से लागू किया है। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता था कि चोरी करने के बाद चोर नंबर प्लेटों को बदल देते है। जिससे पुलिस को वाहन ढूंढने में परेशानी होती है। कारों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने के बाद चोरी में कमी आई है।  

क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 

  • हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट होती है। जो वाहन के फ्रंट और रियर में लगाई जाती है।
  • एचएसआरपी के ऊपरी बाएं कोने पर एक नीले रंग का क्रोमियम-आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम होता है।
  • इसके निचले बाएं कोने पर एक यूनिक लेजर-ब्रांडेड 10-अंकीय स्थायी पहचान संख्या (पिन) दिया जाता है। 
  • पंजीकरण संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट-स्टैंप फिल्म लगाई जाती है और उसके साथ नीले रंग में 'IND' लिखा होता है।
  • इस प्लेट की सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर ये एक बार टूट जाए तो फिर इसे जोड़ा नहीं जा सकता। 

कैसे बनवाएं HSRP नंबर प्लेट - 

  • हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिए सबसे पहले ऑफिसियल पोर्टल पर https://bookmyhsrp.com पर जाना होगा। 
  • यहां आपको दो ऑप्शन मिलेंगे पहले में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टीकर का ऑर्डर कर सकते हैं, जबकि दूसरे में खाली कलर स्टीकर मंगवा सकते हैं.
  • नंबर प्लेट को ऑर्डर करने के लिए पहला विकल्प चयन करना होगा। 
  • इसके बाद राज्य का चयन करना होगा, उसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और कैप्चा कोड को डालने के बाद क्लिक हियर पर क्लिक करना होगा।  
  • यदि वाहन निजी उपयोग के लिए है, तो स्क्रीन पर प्रदर्शित वाहन श्रेणी विकल्प के तहत ‘non-transport’ पर क्लिक करें।
  • इस फॉर्म को सबमिट करें और आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा।
  • भुगतान करने के लिए दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। इसके साथ ही आपको एक रसीद भी मिल जाएगीय़
  • जैसे ही आपके वाहन का एचएसआरपी नंबर तैयार हो जाएगा, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना प्राप्त होगी।
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