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परिषद ने महाराज बाड़े के फुटपाथ को अवैध बताया

Update: 2019-10-18 10:26 GMT

ग्वालियर। नगर निगम परिषद की बैठक में महाराज बाड़े के फुटपाथ को लेकर गठित तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें निगमायुक्त को अधिकृत किया गया कि वह उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में विधि सम्मत कार्रवाई करें। उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि महाराज बाड़े पर किसी भी तरह के फुटपाथ पर दुकानें एवं ठेले नहीं लग सकते हैं। ऐसे में रिपोर्ट का पालन हुआ तो महाराज बाड़े पर एक भी फुटपाथिया नजर नहीं आना चाहिए। किंतु पिछले दिनों प्रशासनिक अधिकारियों एवं फुटपाथियों से चर्चा करने के बाद दीपावली पर्व को देखते हुए विधायक प्रवीण पाठक ने 15 दिन के लिए अस्थाई फुटपाथ सजवा दिया है। गुरुवार को महाराज बाड़े के फुटपाथी व्यवसायियों के संबंध में नगर निगम परिषद द्वारा गठित समिति के संयोजक धर्मेन्द्र सिंह कुशवाह द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसको लेकर सभापति राकेश माहौर द्वारा निगमायुक्त संदीप माकिन को निर्देश दिए गए कि महाराज बाड़े पर फुटपाथी व्यवसायियों को लेकर जो भी कार्रवाई हो, वह विधि सम्मत हो और न्यायालय के निर्देशों का पूर्णत: पालन हो।

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