Gwalior News: नगर निगम में कई काम ठप, 61 अधिकारी और कर्मचारियों को काम से रोका...

नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए 61 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराए जाने के बाद वहां काम ठप पड़ गया है।

Update: 2025-05-21 16:44 GMT

ग्वालियर, न.सं.। नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए 61 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराए जाने के बाद वहां काम ठप पड़ गया है। क्योंकि इन अधिकारियों को काम करने से रोक दिया गया है। यद्यपि इस तरह का आदेश जारी नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने शासकीय अभिभाषक से अभिमत लेने के बाद आदेश के खिलाफ युगल पीठ में अपील के लिए आवेदन किया है। जिस पर सुनवाई कब होगी यह स्पष्ट नहीं है।

उल्लेखनीय है कि एक पशु चिकित्सक से राजस्व उपायुक्त का काम लेने पर नगर निगम के 61 अधिकारी और कर्मचारियों को लेने के देने पड़ गए हैं। क्योंकि डॉ. अनुराधा गुप्ता की याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएस अहलुवालिया ने न सिर्फ इन सभी की नियुक्ति के दस्तावेज निकलवा लिए बल्कि आदेश में नियुक्तियों को अवैध ठहराते हुए हटाने के आदेश दिए हैं।

 खास बात यह है कि इस कार्यवाही में स्वयं निगमायुक्त संघ प्रिय का नाम भी आ गया है। जिनको लेकर राज्य शासन को निर्णय लेना है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 61 अधिकारियों और कर्मचारियों को मौखिक आदेश पर काम से रोक दिया गया है। जिससे निगम के कार्य पहले दिन से ही प्रभावित होने लगे हैं।

दो दिन होगी सुनवाई:-

उच्च न्यायालय में बुधवार से ग्रीष्म अवकाश लग गए हैं। ऐसे में सोमवार एवं गुरुवार को ही विशेष खण्डपीठ में जरूरी मसलों को सुना जाएगा। निगम के विधि अधिकारी अनूप लिठोरिया ने बताया कि शासकीय अभिभाषक से अभिमत लेकर युगल पीठ में अपील के लिए आवेदन लगाय गया है। लेकिन सुनवाई की तिथि अभी पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रही है

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