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अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिका दायर, केंद्र सरकार ने लगाई कैविएट

Update: 2022-06-21 08:09 GMT

नईदिल्ली। अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल की गई है। तीसरी याचिका वकील हर्ष अजय सिंह ने दायर की है। याचिका में सरकार से इस योजना पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है। 

याचिका में कहा गया है कि सरकारी खजाने पर बोझ कम करने की कवायद में राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता न हो। चार साल बाद रिटायर्ड हुए अग्निवीर बिना किसी नौकरी के गुमराह हो सकते हैं। इसके पहले अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो और याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। 

इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल किया है।  केंद्र ने कहा है कि बिना हमारा पक्ष सुने कोई एकतरफा आदेश जारी नहीं किया या जाए।अग्निपथ योजना को लेकर अब तक तीन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। अब केंद्र ने अनुरोध किया है कि इन याचिकाओं पर उसका पक्ष सुन कर ही कोर्ट कोई आदेश दे। अग्निपथ योजना को लेकर दो वकीलों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

एक याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा और दूसरी याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की है। शर्मा की याचिका में अग्निपथ योजना को चुनौती देते हुए कहा गया है कि ये योजना बिना संसद की मंजूरी के लाई गई है। वकील विशाल तिवारी की याचिका में अग्निपथ योजना का सेना पर होने वाले प्रभाव और उसके खिलाफ हुई हिंसा और तोड़फोड़ की जांच की मांग की गई है।

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