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सुप्रीम कोर्ट का लव जिहाद कानून पर रोक लगाने से इंकार, यूपी- उत्तराखंड सरकार को दिया नोटिस

Update: 2021-01-06 09:32 GMT

 नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के लव जिहाद कानूनों की समीक्षा के लिए तैयार हो गया है। शीर्ष न्यायालय में में आज बुधवार को इन राज्यों के लव जिहाद को वैधानिक चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। शीर्ष न्यायालय ने इन कानूनों पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया है।  

न्यायालय ने दोनों राज्यों को चार सप्ताह का समय देते हुए इस मामले में नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने याचिकाओं की सुनवाई करते हुए  उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की सरकारों को नोटिस जारी किये है ।

न्यायालय ने इन मामलों में सुनवाई करते हुए अभी इन कानूनों के उन प्रावधानों पर रोक लगाने से मन कर दिया है।  जिसके तहत शादी करने के लिए किये जाने वाले धर्मांतरण के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।    



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