छत्तीसगढ़: भारतीय सेना के जवानों की हत्या मामले में एनआईए ने एक माओवादी कार्यकर्ता के खिलाफ आरोपपत्र किया दाखिल
एनआईए ने छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना के जवानों की फरवरी 2024 में टारगेट हत्या मामले में पहले गिरफ्तार किए गए एक आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना के जवानों की फरवरी 2024 में टार्गेट हत्या मामले में पहले गिरफ्तार किए गए एक आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
बीजापुर (छत्तीसगढ़) के आशु कोर्सा को दोषी बताते हुए जगदलपुर स्थित एनआईए विशेष न्यायालय के सामने आईपीसी की धारा 302 सहपठित 120बी, 1860 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 16, 18, 20, 38 और 39 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
उल्लेखनीय है कि एनआईए की जांच से पता चला था कि आरोपी मोतीराम अचला की हत्या के लिए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) की आपराधिक साजिश में शामिल था। पीड़ित को पिछले साल 25 फरवरी को अपने परिवार के सदस्यों के साथ राज्य के कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में उसेली गांव के मेले में जाने के दौरान सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडर ने गोली मार दी थी।
एनआईए ने 29 फरवरी 2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा मूल रूप से दर्ज मामले को अपने हाथ में लिया था और जांच के दौरान पाया था कि आरोपी आशु कोर्सा सीपीआई (माओवादी) के तहत काम करने वाले उत्तर बस्तर डिवीजन के कुयेमारी एरिया कमेटी का एक सक्रिय सशस्त्र कैडर था। उसने एक अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता के साथ मिलकर मोतीराम अचला की पहचान की और स्थानीय बाजार में उसकी हत्या कर दी। उसे पिछले साल दिसंबर में एनआईए ने साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया था ।