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J&K को सही समय पर मिलेगा राज्य का दर्जा, 170 केंद्रीय कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू : गृहमंत्री

Update: 2021-02-13 09:32 GMT

नईदिल्ली/वेब डेस्क। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन सरकार ने आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। इस विधेयक द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रशासनिक सुधार किये जाएंगे। इस दौरान गृहमंत्री ने कहा की सही सही समय आने पर जम्मूकश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जायेगा।  

गृहमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर धारा 370 को लेकर सरकार पर निशाना साधा।  उन्होंने कहा की विपक्ष लगातार पूछ रहा है की धारा 370 हटाने के वक़्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया गया? धारा 370 हटे हुए 17 महीने हुए और आप हमसे हिसाब मांग रहे हो, 70 साल आपने क्या इसका हिसाब लेकर आए हो? अगर 70 ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही नहीं आता। उन्होंने कहा की नया बिल आने के बाद कुछ सांसद आरोप लगा रहे है की जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा।  उन्होंने कहा इस कानून में कहीं नहीं लिखा की कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। आप कहां से निष्कर्ष निकाल रहे हैं। 

प्रशासनिक संसोधन कानून - 

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 में वर्तमान जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेशों में विलय करने का प्रावधान है। ये बिल राज्यसभा में पारित हो चुका है।  इस दौरान गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा की अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर में लगभग 170 केंद्रीय कानूनों को लागू किया जा रहा है। 





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