Personal Data Protection Bill को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी, मानसून सत्र में होगा पेश

विधेयक में व्यक्तिगत डेटा पर ध्यान केंद्रित करते हुए गैर-व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने का जिक्र नहीं

Update: 2023-07-05 14:21 GMT

नईदिल्ली।  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। इसे आगामी संसद सत्र में पेश किया जाएगा।मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक विधेयक में उपयोगकर्ताओं के हित पर ध्यान केंद्रित किया गया है। व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को लेकर बड़े जुर्माने का प्रावधान है। इसके तहत डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जुर्माना तय करेगा।

सरकार ने पिछले साल नवंबर में सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा प्रकाशित किया था। विधयेक उसी का संस्करण है। मंत्रालय को 21,606 सुझाव प्राप्त हुए, लगभग 100 संगठनों से परामर्श किया गया।विधेयक में व्यक्तिगत डेटा पर ध्यान केंद्रित करते हुए गैर-व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने का जिक्र नहीं है। इसमें व्यवसायों द्वारा सभी उपयोगकर्ता डेटा को स्थानीय रूप से संग्रहीत करने की आवश्यकता को भी हटा दिया है और इसके ''विश्वसनीय भौगोलिक क्षेत्रों'' में संग्रहीत करने की छूट दी है।

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