Election Commission: अब मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल जमा कर सकेंगे वोटर, पहचान पर्ची मिलेगी 100 मीटर पर; जानिए चुनाव आयोग के नए निर्देश

Update: 2025-05-23 17:59 GMT

चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। अब वोट डालने जा रहे लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी खत्म होगी। जिस मोबाइल फोन को लेकर मतदाता हमेशा असमंजस में रहते थे, अब चुनाव आयोग उसकी पूरी व्यवस्था करने जा रहा है। आयोग ने तय किया है कि मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल जमा करने के लिए खास काउंटर लगाए जाएंगे।

सिर्फ इतना ही नहीं पहचान पर्चियों को लेकर भी चुनाव आयोग ने एक बड़े बदलाव की घोषणा की है। तो आइए जानते है चुनाव आयोग के नए निर्देशों के बारे में। 

मोबाइल रखने की मिलेगी सुविधा


अब वोटरर्स अपने मोबाइल फोन को मतदान केंद्र के पास बने पिजनहोल बॉक्स या जूट बैग में जमा कर सकेंगे। इससे सभी मतदाताओं को काफी राहत मिलेगी। हालांकि, मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाना सख्त मना होगा। अगर किसी खास स्थिति में मोबाइल साथ ले जाना जरूरी हो, तो उसे बंद (स्विच ऑफ) करना होगा।

कुछ मतदान केंद्रों को मिल सकती है छूट

यदि किसी इलाके की परिस्थितियां विशेष हों, तो वहां के रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति से मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की छूट दी जा सकती है। लेकिन चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत मतदान की गोपनीयता का पालन हर हाल में जरूरी रहेगा।

100 मीटर पर ही मिल सकेगी पहचान पर्ची

पहले अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्चियां मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर बांटी जाती थी, लेकिन अब यह दूरी घटाकर 100 मीटर कर दी गई है। यानी अब मतदाता वोट डालने से पहले 100 मीटर की दूरी पर ही अपनी पहचान पर्ची ले सकेंगे। यह फैसला न सिर्फ व्यवस्था को बदल देगा, बल्कि मतदाताओं के अनुभव को बेहतर करेगा।

प्रचार पर रहेगा प्रतिबंध


चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी तरह का प्रचार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके सहयोगी चुनाव आयुक्तों ने यह स्पष्ट किया है कि आयोग न सिर्फ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार नई पहल भी कर रहा है। यह कदम मतदान को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

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