सिगरेट, गुटके की कीमतें बढ़ने वाली हैं केंद्र ला रहा है बिल
केंद्र सरकार ला रही है बिल, तंबाकू उत्पादों को जीएसटी से बाहर किया जाएगा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार तंबाकू और गुटके की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए एक नया बिल लेकर आ रही है, जिसको शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। इस बिल के मुताबिक तंबाकू उत्पादों को जीएसटी से बाहर किया जाएगा, ताकि उन पर टैक्स बढ़ाने के लिए जीएसटी काउंसिल में बार-बार न जाना पड़े।
दरअसल 2025 में लागू हुए नए जीएसटी दरों के कारण तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स में जो कमी आई है, उसे ठीक करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। सितंबर 2025 में जीएसटी रिफॉर्म के दौरान कई उत्पादों पर टैक्स घटाया गया था, लेकिन इस प्रक्रिया में तंबाकू उत्पादों पर टैक्स भी घट गया था, जिससे इनके दाम घटने का खतरा था। सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए एक नया राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क यानी केंद्रीय सेस लागू करने की तैयारी में है, जो जीएसटी के बाहर होगा और इसके लिए जीएसटी काउंसिल की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मकसद तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों को महंगा बनाए रखना और उनकी खपत को कम करना है, साथ ही इससे मिलने वाला राजस्व भी बरकरार रखना है।
टैक्स का बोझ कम नहीं किया जाएगा
तंबाकू पर टैक्स का बोझ कम नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे पहले जैसा बनाए रखा जाएगा ताकि तंबाकू उत्पाद सस्ते न हो सकें। सरकार का यह कदम लोगों को तंबाकू उत्पादों का सेवन कम करने के लिए प्रेरित करने और स्वास्थ्य संबंधित खर्चों को नियंत्रित करने की दिशा में है। यह नया टैक्स तंबाकू से होने वाली बीमारियों और उससे जुड़े आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करेगा।