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पैन से आधार कार्ड लिंक कराने के लिए 1 दिन शेष

Update: 2021-03-30 11:16 GMT

मुंबई।  पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर-पीएएन) को आधार से लिंक कराने के लिए आज के बाद अब सिर्फ कल का दिन यानी 31 मार्च का दिन ही बचा है। आधार कार्ड से लिंक न कराने पर 1 अप्रैल से पैन कार्ड बेकार भी हो सकता है। पैन को आधार से लिंक करने के लिए कई बार समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है लेकिन इस बार समय सीमा को बढ़ाने के अभी तक कोई संकेत केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिए गए हैं।

पहले पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 तय की गई थी। बाद में लॉकडाउन की वजह से इसे बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस डेट लाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया था। अब पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 यानी कल तक है। ऐसे में पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो पैन बेकार हो सकता है और पेनाल्टी की वजह भी बन सकता है।

जानकारों के अनुसार इनकम टैक्स की धारा 272-बी में इस बात का प्रावधान है कि अगर तय समय सीमा में आधार के साथ पैन को लिंक नहीं कराया गया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पैन को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट की मदद ली जा सकती है।

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