Sharmistha Panoli Case: कलकत्ता हाई कोर्ट से शर्मिष्ठा पानोली राज को राहत, मिल गई अंतरिम जमानत

Update: 2025-06-05 09:06 GMT

Sharmistha Panoli Case

Sharmistha Panoli Case : लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 30 मई को कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। जमानत की शर्तों के तहत, पनोली को चल रही जांच में सहयोग करना होगा और उन्हें शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा करने की भी अनुमति दी जाएगी।

पुणे के सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की छात्रा पनोली के सोशल मीडिया पर काफी फॉलोअर्स हैं। उन्हें गुड़गांव स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया था।

14 मई को AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कथित तौर पर शर्मिष्ठा पनोली के द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो को शेयर किया था और आरोप लगाया था कि, उसने इस्लाम का अपमान किया है और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की कोशिश की है। पठान ने अपने पोस्ट में गृह मंत्री को टैग किया और उसकी गिरफ्तारी की मांग की।

15 मई को पनोली ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि, "मैं बिना शर्त माफी मांगती हूं। जो कुछ भी लिखा गया है वह मेरी निजी भावनाएं हैं और मैंने कभी जानबूझकर किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, इसलिए अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो मुझे इसके लिए खेद है। मुझे सहयोग और समझ की उम्मीद है। अब से, मैं अपने सार्वजनिक पोस्ट में सावधानी बरतूंगी। फिर से, कृपया मेरी माफी स्वीकार करें।"

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