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RBI Auto Debit Rules 2026: New E-Mandate Update

RBI के नए नियम लागू: विदेशी ऑटो-पेमेंट पर 24 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट, यूजर को मिला पूरा नियंत्रण

आरबीआई के नए ई-मेंडेट नियम लागू। अब विदेशी ऑटो पेमेंट से पहले 24 घंटे का नोटिफिकेशन मिलेगा और यूजर चाहें तो भुगतान रोक सकेंगे। swadesh news


 rbi के नए नियम लागू विदेशी ऑटो-पेमेंट पर 24 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट यूजर को मिला पूरा नियंत्रण

देश में डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ई-मेंडेट यानी ऑटो डेबिट से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों के तहत अब विदेशी ऐप्स और सेवाओं के लिए होने वाले ऑटोमैटिक पेमेंट पर ग्राहकों को पहले से सूचना दी जाएगी।

अब पेमेंट से 24 घंटे पहले मिलेगा नोटिफिकेशन

नए प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई ग्राहक Netflix, YouTube जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेता है, तो भुगतान कटने से कम से कम 24 घंटे पहले बैंक या कार्ड जारी करने वाली संस्था को अलर्ट भेजना अनिवार्य होगा। इस नोटिफिकेशन में भुगतान की राशि, तारीख, कंपनी का नाम और ट्रांजैक्शन डिटेल शामिल होगी। ग्राहक चाहें तो इस अवधि के भीतर पेमेंट को रोक भी सकते हैं।

OTP वेरिफिकेशन से बढ़ेगी सुरक्षा

RBI ने एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) यानी OTP आधारित वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल फ्रॉड पर रोक लगाना और यूजर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

ट्रांजैक्शन लिमिट भी तय

नए नियमों के तहत ई-मेंडेट ट्रांजैक्शन के लिए राशि की सीमा निर्धारित की गई है

  • सामान्य ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए प्रति बार 15,000 रुपए तक

  • बीमा प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल और म्यूचुअल फंड निवेश के लिए 1 लाख रुपए तक

इससे अधिक राशि पर अतिरिक्त वेरिफिकेशन जरूरी होगा।

गलत ट्रांजैक्शन पर पूरा रिफंड का प्रावधान

RBI ने ग्राहकों के हित में स्पष्ट किया है कि यदि कोई गलत ट्रांजैक्शन होता है और ग्राहक 3 कार्यदिवस के भीतर इसकी सूचना देता है, तो उसे पूरी राशि वापस मिल जाएगी।

  • 3 दिन के भीतर शिकायत: पूरी तरह जीरो लायबिलिटी

  • 4–7 दिन में रिपोर्ट: सीमित जिम्मेदारी लागू

  • 7 दिन बाद: बैंक की नीति के अनुसार निर्णय

ई-मेंडेट सुविधा पूरी तरह मुफ्त

RBI ने यह भी साफ किया है कि बैंक इस सुविधा के लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते। साथ ही, यदि कार्ड एक्सपायर हो जाता है और नया कार्ड जारी होता है, तो पुराने ऑटो डेबिट निर्देश अपने आप नए कार्ड में ट्रांसफर हो जाएंगे।

डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मिलेगा मजबूती

विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए नियमों से न केवल डिजिटल भुगतान प्रणाली अधिक सुरक्षित बनेगी, बल्कि ग्राहकों को अपने खर्चों पर बेहतर नियंत्रण भी मिलेगा। खासकर विदेशी सब्सक्रिप्शन सेवाओं में अनजाने में कटने वाले पैसे की समस्या अब काफी हद तक कम हो सकती है।

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