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RCB के गेंदबाज़ यश दयाल को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

RCB के गेंदबाज़ यश दयाल को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

rcb के गेंदबाज़ यश दयाल को बड़ी राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Yash Dayal Case: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के गेंदबाज यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने के भी निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने क्या कहा

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की डिवीजन बेंच में हुई। यश दयाल की ओर से अधिवक्ता गौरव त्रिपाठी ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब दोनों पक्ष पांच वर्षों तक रिलेशनशिप में रहे, तो इस आधार पर यह कहना कि “शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए”, प्रथम दृष्टया संतुलित नहीं प्रतीत होता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आरोप को लेकर पीड़िता की प्रतिक्रिया आवश्यक है। बिना उसकी प्रतिक्रिया के अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता।

कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में पीड़िता को जारी किया नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीड़िता को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अगले चार से छह सप्ताह के भीतर निर्धारित की गई है। बता दें यश दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज की गई थी।

एफआईआर के बाद यश दयाल ने इसे निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार थाना इंदिरापुरम के एसएचओ और पीड़िता को पक्षकार बनाया है।