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अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार, 23 जुलाई को की शेड्यूल

अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार, 23 जुलाई को की शेड्यूल

अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार 23 जुलाई को की शेड्यूल

Anwar Dhebar Bail Plea Hearing : रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 3 जून को सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े एसीबी मामले में अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई तय की है। कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दें कि, अनवर ढेबर को पहले ही संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल चुकी है।

बता दें कि, इससे पहले बीते 29 मई 2025 को छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले में आरोपी निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है।

जानकारी के मुताबिक, कोयला लेवी मामले में आरोपियों की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डबल बैंच ने सुनवाई करने के बाद शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। हालांकि, इन आरोपियों को ईओडब्ल्यू में कई अन्य मामलों की वजह से जेल में ही रहना होगा।

यह है शराब घोटाला

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुए दो हजार करोड़ रुपए से अधिक के इस घोटाला का खुलासा ईडी ने किया था। ईडी के पत्र के आधार पर ईओडब्ल्यू मामला दर्ज करके जांच कर रही है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई। इससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। 


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