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Private School Admission start

निजी स्कूलों में RTE के तहत मुफ्त प्रवेश, 13 मार्च से आवेदन शुरू

मध्य प्रदेश के प्राइवेटस्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश की तैयारियां शुरू, 13 से लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। 28 मार्च रहेगी आवेदन करने की अंतिम तिथि, 2 अप्रैल को लॉटरी से जारी होगी प्रवेश सूची।


निजी स्कूलों में rte के तहत मुफ्त प्रवेश 13 मार्च से आवेदन शुरू

School Admission RTE |

भोपाल। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बार प्रथम प्रवेशित कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च और आवेदकों का चयन, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 2 अप्रैल को सूची जारी किया जायेगा। राज्य शिक्षा केन्द्र ने आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप एवं निर्देश उपलब्ध करा दिया है। 

संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र हरजिंदर सिंह ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए समय-सारिणी जारी कर दी गई है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। समय-सारिणी एवं दिशा निर्देश आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिए हैं। 

ये रहेगी न्यूनतम आयु सीमा

शासन ने नर्सरी/केजी 1 और 2 कक्षा : 03 से 04 वर्ष 06 माह और कक्षा एक : 06 वर्ष से 07 वर्ष 06 माह निर्धारित किया है।  सत्र 2026-27 के प्रवेश हेतु नर्सरी/केजी 1 और 2 कक्षाओं के लिए आवेदक की आयु की गणना 31 जुलाई की स्थिति में एवं कक्षा 1 के लिए 30 सितम्बर की स्थिति में की जाएगी।

सत्र 2026-27 में प्रवेश की ये रहेगी समय- सारिणी

- नि:शुल्क प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट्स का पोर्टल पर प्रदर्शन 09 मार्च से किया जाएगा। 
- वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदन, ऑनलाइन प्रक्रिया से 13 मार्च से 28 मार्च 2026 के बीच जमा कर पंजीयन कर सकते हैं। फार्म के साथ पात्रता सम्बंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदकों को इसी अवधि में त्रुटि सुधार का अवसर भी मिलेगा। 14 से 30 मार्च की अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा।
- आवेदक ने आर.टी.ई. में नि:शुल्क प्रवेश के लिए जिस कैटेगरी/निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है। तत्संबंधी कैटेगरी एवं निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जाएगा। 
- लाटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।
- ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। 
- 02 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी द्वारा छात्रों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित सीट की जानकारी, आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी।
- किसी आवेदक को आवेदन करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हो, जहां सीटें खाली हैं, तो आरटीई पोर्टल अथवा सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र या जनशिक्षा केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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