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मध्यप्रदेश में दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुशंसा

मध्यप्रदेश में दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुशंसा

मध्यप्रदेश में दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुशंसा

दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के निवेदन पर आयुक्त निशक्तजन ने शासन को भेजा पत्र

बालाघाट। मध्यप्रदेश में दिव्यांग जनों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिलाए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुक्त निशक्तजन डॉ. अजय खेमरिया ने सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी को औपचारिक अनुशंसा प्रेषित की है। यह अनुशंसा मध्य प्रदेश दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा किए गए निवेदन के आधार पर तैयार की गई है। संघ ने राज्य के दिव्यांग अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण उपलब्ध कराने की मांग को लेकर न्यायालयीन आदेशों सहित विस्तृत ज्ञापन आयुक्तालय को प्रस्तुत किया था।

आयुक्त द्वारा भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि दिव्यांग अधिनियम 1995 में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है, जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में भी यथावत रखा गया है। इसके बावजूद वर्तमान में मध्यप्रदेश में दिव्यांग अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के साथ कई दिव्यांग कर्मचारियों ने आयुक्तालय में आवेदन प्रस्तुत किए हैं। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में केंद्र सरकार द्वारा अपने सभी विभागों में दिव्यांगजन अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा रहा है। अनेक राज्य सरकारें भी इस निर्णय का अनुपालन कर अपने राज्यों में दिव्यांग कर्मचारियों को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करा रही हैं। किंतु मध्य प्रदेश के दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी अभी भी इस संवैधानिक एवं विधिक अधिकार से वंचित हैं। आयुक्त निशक्तजन द्वारा की गई इस अनुशंसा के बाद अब राज्य सरकार का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। राज्य के लाखों दिव्यांग कर्मचारियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार कब तक इस वंचित अधिकार का लाभ उन्हें प्रदान करती है। उम्मीद जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नए वर्ष में दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें महत्वपूर्ण उपहार दे सकती है।

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